दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को बिगड़ती हवा को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्य, पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों और कई मालवाहक गाड़ियों पर सख्त पाबंदियां लागू हो गई हैं।
मुख्य बातें
- CAQM ने 6 नवंबर को पूरे दिल्ली-एनसीआर में GRAP का तीसरा चरण लागू किया।
- BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाली हल्की गाड़ियां दिल्ली और एनसीआर के पांच ज़िलों में नहीं चल सकेंगी।
- खुदाई, तोड़फोड़, ईंट-चिनाई और सड़क निर्माण जैसे काम बंद रहेंगे।
- मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, अस्पताल और हाईवे जैसी ज़रूरी परियोजनाओं को छूट दी गई है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं और आज धनतेरस पर बाज़ारों में भारी भीड़ है। आयोग ने यह फैसला अपने आधिकारिक X हैंडल पर साझा किया और संबंधित एजेंसियों को पाबंदियों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।
टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट के मुताबिक, पाबंदियों का असर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर पर पड़ेगा। सुबह से ही राजधानी के कई हिस्सों में हवा की हालत खराब बनी हुई थी।
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GRAP-3 लागू क्यों किया गया?
हवा की गुणवत्ता लगातार गिरने के कारण आयोग ने यह एहतियाती कदम उठाया। आजतक के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के 9 इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी मानी जाती है।
कुछ दिन पहले तक दिल्ली की हवा ‘खराब’ श्रेणी में थी। हमने हाल ही में बताया था कि दिल्ली का AQI 228 पर ‘खराब’ श्रेणी में था। अब हालात उससे कहीं ज़्यादा बिगड़ चुके हैं।
GRAP-3 में किन गाड़ियों पर रोक है?
पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों और कई मालवाहक गाड़ियों पर रोक लगाई गई है। नीचे पूरी जानकारी दी गई है।
| गाड़ी | पाबंदी |
|---|---|
| BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल या उससे पुरानी हल्की गाड़ियां (कार समेत) | दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में चलाने पर रोक |
| दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-4 डीजल या पुराने मीडियम गुड्स वाहन | दिल्ली में चलाने पर रोक |
| दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-4 डीजल या पुराने मीडियम और लाइट गुड्स वाहन | दिल्ली में प्रवेश पर रोक |
| कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री या मलबा ढोने वाली गाड़ियां | रोक |
दिव्यांगजनों के लिए बनी और उनके निजी इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है।
कौन से निर्माण कार्य बंद रहेंगे?
धूल पैदा करने वाले लगभग सभी निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद रहेंगे। इनमें ये काम शामिल हैं:
- खुदाई, भराई, बोरिंग, ड्रिलिंग और पाइलिंग
- तोड़फोड़, ईंट-चिनाई और सड़क निर्माण या बड़ी मरम्मत
- पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निश, बड़ी वेल्डिंग और गैस कटिंग
- टाइल और पत्थर की कटाई या घिसाई
- सीमेंट, रेत, ईंट, फ्लाई ऐश और गिट्टी की ढुलाई, लोडिंग और अनलोडिंग
किन परियोजनाओं को छूट मिली है?
राष्ट्रीय महत्व और ज़रूरी सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर काम जारी रहेगा। इनमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, अस्पताल, हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकॉम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा ऐसे निर्माण कार्य भी चल सकते हैं जिनसे धूल कम उड़ती हो, बशर्ते वे धूल नियंत्रण के नियमों और निर्माण व तोड़फोड़ के कचरे से जुड़े नियमों का पूरी तरह पालन करें।
आपके लिए इसका क्या मतलब है
अगर आपके पास BS-3 पेट्रोल या BS-4 डीजल कार है, तो उसे दिल्ली और ऊपर बताए गए एनसीआर ज़िलों में बाहर निकालने से पहले नियम ज़रूर जांच लें, वरना कार्रवाई हो सकती है। त्योहारों में खरीदारी या यात्रा के लिए मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन बेहतर विकल्प हो सकता है। घर से बाहर जाने वाले लोग, खासकर बुज़ुर्ग और बच्चे, प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखें। दिवाली पर घर जाने की योजना बना रहे लोग दिवाली-छठ की स्पेशल ट्रेनों की सूची भी देख सकते हैं। दिल्ली की हर ताज़ा खबर के लिए हमारा दिल्ली-एनसीआर सेक्शन पढ़ते रहें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिल्ली में GRAP-3 कब लागू हुआ?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को पूरे दिल्ली-एनसीआर में GRAP का तीसरा चरण लागू किया। आयोग ने यह फैसला बिगड़ती हवा को देखते हुए एहतियात के तौर पर लिया।
GRAP-3 में कौन सी कारें नहीं चलेंगी?
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल या उससे पुरानी हल्की गाड़ियां, जिनमें कारें भी शामिल हैं, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में नहीं चल सकेंगी। दिव्यांगजनों की निजी गाड़ियों को छूट है।
क्या GRAP-3 में मेट्रो और हाईवे का काम रुकेगा?
नहीं। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, हाईवे, फ्लाईओवर, अस्पताल, रक्षा, बिजली, पाइपलाइन, टेलीकॉम और जल आपूर्ति जैसी ज़रूरी परियोजनाओं को छूट दी गई है। बाकी ज़्यादातर निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद रहेंगे।
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