राजस्थान के 29 सहकारी बैंकों के सवा करोड़ खाताधारक अब आयकर विभाग के नए नियमों के तहत सीधे निगरानी में आ गए हैं। यदि खातों का विवरण गलत या देर से दिया गया तो 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, जिससे बैंक ग्राहकों को सतर्क रहना जरूरी है।
मुख्य बातें
- राजस्थान के 29 सहकारी बैंकों के 1.25 करोड़ खाताधारक पहली बार टैक्स दायरे में आए
- 31 अक्टूबर 2026 तक खाताधारकों का विवरण आयकर विभाग को देना अनिवार्य
- विवरण में गलती पर 50 हजार और देरी पर 500 रुपये तक जुर्माना संभव
आयकर विभाग ने राजस्थान के सहकारी बैंकों को खाते संबंधी विवरण 31 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह पहली बार है जब इन बैंकों के सभी खाताधारक, खासकर बिना पैन वाले, सीधे आयकर निगरानी में आए हैं।
इन खातों में बड़े लेनदेन, जैसे 10 लाख या उससे अधिक की एफडी या 50 लाख रुपये तक के करंट अकाउंट लेनदेन, की जानकारी सरकार को दी जाएगी। विवरण में कोई गलती या देरी हुई तो संबंधित बैंक या खाताधारक पर भारी जुर्माना लग सकता है।
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क्या है पूरा मामला?
आयकर विभाग के नए नियमों के तहत राजस्थान के सहकारी बैंकों के खाताधारकों के लेनदेन पर सीधी नजर रखी जाएगी।
अब तक सहकारी बैंक फॉर्म 61ए के तहत जानकारी देते थे, लेकिन पहली बार फॉर्म 97, 98 और 165-ए के तहत विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसमें सभी खाताधारकों, खासकर बिना पैन वाले खातों की डिटेल भी अनिवार्य है। यह कदम सरकार द्वारा काले धन और टैक्स चोरी रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किस तरह के लेनदेन होंगे निगरानी में?
10 लाख या उससे अधिक की एफडी, सेविंग, ज्वाइंट, ओडी अकाउंट में 10 लाख या उससे अधिक की राशि, और करंट अकाउंट में 50 लाख तक के लेनदेन की जानकारी अनिवार्य है।
- 1 वर्ष में 10 लाख या अधिक की एफडी
- 10 लाख या उससे अधिक की राशि सेविंग, ज्वाइंट, ओडी खाते में जमा/निकासी
- करंट अकाउंट में 50 लाख तक के लेनदेन
इन सभी मामलों में बैंक को आयकर विभाग को जानकारी देनी होगी।
जुर्माने का प्रावधान कैसे लागू होगा?
अगर बैंक विवरण देने में देरी करता है तो 500 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लग सकता है। विवरण में गलती या त्रुटि पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना संभव है।
यह जुर्माना बैंकों पर लगाया जाएगा, लेकिन अगर खाताधारक ने गलत जानकारी दी या दस्तावेज अपूर्ण दिए तो बैंक उनसे स्पष्टीकरण या जुर्माना वसूल सकता है।
आम खाताधारकों पर क्या असर होगा?
अब सहकारी बैंकों के खाताधारकों को अपने खाते की जानकारी और दस्तावेज सही रखने होंगे।
अगर खाता बड़ी राशि वाले लेनदेन के दायरे में है, तो सही पैन और आधार नंबर देना जरूरी है। किसी भी त्रुटि या जानकारी छिपाने पर बैंक या खाताधारक दोनों को परेशानी हो सकती है।
आपके लिए इसका क्या मतलब है
अगर आप राजस्थान के सहकारी बैंक में खाता रखते हैं, तो अपने खाते की जानकारी अपडेट रखें। पैन, आधार और अन्य दस्तावेज सही और चालू हों, यह जांच लें। अगर आपके खाते में बड़े लेनदेन होते हैं तो सभी जानकारी सही दें, ताकि किसी भी संभावित जुर्माने से बचा जा सके।
आयकर विभाग के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए बैंक की नोटिस और सरकारी दिशा-निर्देशों पर नजर रखें। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान के किन खाताधारकों पर आयकर विभाग की नजर है?
राज्य के 29 सहकारी बैंकों के सभी खाताधारकों, खासकर जिनके खाते में 10 लाख या उससे अधिक की एफडी या 50 लाख तक के करंट अकाउंट लेनदेन हैं, वे आयकर विभाग की नजर में आएंगे।
विवरण में गलती या देरी पर कितना जुर्माना लग सकता है?
विवरण में गलती या त्रुटि पाई जाने पर 50 हजार रुपये तक और विवरण देने में देरी पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
खाताधारकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
सभी खाते की जानकारी सही रखें, पैन और आधार अपडेट रखें, और बड़े लेनदेन की जानकारी बैंक को सही समय पर दें, ताकि किसी भी जुर्माने से बचा जा सके।
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